Read Time5
Minute, 17 Second
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम निर्णय में कहा है कि प्रदेश सरकार छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए सुझावों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.